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दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप III लागू किया गया क्योंकि AQI लगातार ‘बहुत खराब’ बना हुआ है | भारत समाचार

Author: Ajay Kumar

Published: 06-11-2026, 12:16 PM

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के चरण III को लागू कर दिया, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है।

CAQM के लाइव AQI डैशबोर्ड के अनुसार, शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 382 था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) 301 और 400 के बीच एक्यूआई रीडिंग को ‘बहुत खराब’ के रूप में वर्गीकृत करता है, जबकि 401 और 500 के बीच की रीडिंग ‘गंभीर’ श्रेणी में आती है।

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को धुंध की मोटी परत छाई रही। सीपीसीबी के अनुसार, शहर का औसत AQI सुबह 8 बजे 389 था, जबकि गुरुवार को यह 367 था।

कई निगरानी स्टेशनों ने वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ दर्ज की। आईआईटी दिल्ली और रोहिणी में एक्यूआई रीडिंग 474 दर्ज की गई, जबकि पंजाबी बाग में एक्यूआई 465 दर्ज की गई।

ग्रैप-III क्या प्रतिबंध लगाता है?

ग्रैप के चरण III के तहत, अधिकारियों को दिल्ली-एनसीआर में निर्माण, परिवहन और अन्य प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लागू करने की आवश्यकता है।

उपायों में धूल पैदा करने वाले निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल हैं, जिनमें खुदाई, ढेर लगाना, विध्वंस और खुली खाई का काम शामिल है। कुछ आवश्यक परियोजनाएं, जैसे कि मेट्रो सेवाओं, रेलवे, अस्पतालों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को छूट दी गई है।

संशोधित ग्रेप शेड्यूल में दिल्ली और निर्दिष्ट एनसीआर जिलों में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल या पुराने हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के संचालन पर प्रतिबंध का भी प्रावधान है। ये प्रतिबंध गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, ग़ाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत तक फैले हुए हैं।

यह योजना दिल्ली के बाहर पंजीकृत डीजल चालित बीएस-IV और पुराने हल्के और मध्यम माल वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश को भी प्रतिबंधित करती है। दिल्ली और निर्दिष्ट एनसीआर जिलों के स्कूल कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए शिक्षण के हाइब्रिड मोड में स्थानांतरित हो सकते हैं। अधिकारी सरकारी और निजी कार्यालयों में शारीरिक उपस्थिति को 50 प्रतिशत तक सीमित करने पर भी विचार कर सकते हैं, शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने वाहन उत्सर्जन पर रोक लगायी

इससे पहले दिन में, सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली-एनसीआर में वाहनों के उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में उनके योगदान पर चिंता जताई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के मौजूदा उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया, यह देखते हुए कि AQI लगातार 400 के करीब पहुंच रहा है।

पीठ ने दिल्ली को गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पड़ोसी इलाकों से जोड़ने वाली सड़कों पर भारी यातायात पर चिंता जताई।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “दिल्ली की सड़कों और दिल्ली को एनसीआर से जोड़ने वाली सड़कों को देखें। किसी भी सड़क और उन पर चलने वाले वाहनों को देखें। यही बड़ी समस्या है।”

सीजेआई ने यह भी सवाल किया कि कई नियामक उपायों के बावजूद प्रदूषण का स्तर क्यों बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, “हम बात करते रहते हैं, कभी-कभी बयान और सुझाव देते हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि AQI पहले से ही 400 को छू रहा है।”

केंद्र ने पीठ को बताया कि भारत स्टेज (बीएस)-VI उत्सर्जन मानकों से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किया जा रहा है। इसमें प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्रों को उनके जारी करने के स्थान से जोड़ने और स्पष्ट रूप से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई जैसे उपायों का भी हवाला दिया गया।

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Author: Ajay Kumar

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