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EXCLUSIVE: बॉम्बे हाई कोर्ट ने निखिल द्विवेदी की सैफ्रन मैजिकवर्क्स के खिलाफ IMPPA के पुरस्कार को रद्द कर दिया: बॉलीवुड समाचार

Author: Ajay Kumar

Published: 28-10-2026, 9:28 AM

निर्माता निखिल द्विवेदी की सैफ्रन मैजिकवर्क्स के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (आईएमपीपीए) द्वारा पारित 3 जुलाई, 2026 के एक पुरस्कार को रद्द कर दिया है, जिससे वर्तमान मुकदमे में कार्यवाही समाप्त हो गई है।

एक्सक्लूसिव: बॉम्बे हाई कोर्ट ने निखिल द्विवेदी के सैफ्रन मैजिकवर्क्स के खिलाफ IMPPA के पुरस्कार को रद्द कर दियाएक्सक्लूसिव: बॉम्बे हाई कोर्ट ने निखिल द्विवेदी के सैफ्रन मैजिकवर्क्स के खिलाफ IMPPA के पुरस्कार को रद्द कर दिया

एक्सक्लूसिव: बॉम्बे हाई कोर्ट ने निखिल द्विवेदी के सैफ्रन मैजिकवर्क्स के खिलाफ IMPPA के पुरस्कार को रद्द कर दिया

सैफ्रन मैजिकवर्क्स द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, अदालत ने आईएमपीपीए की विवाद समाधान समिति (डीआरसी) द्वारा पारित विवादित फैसले को रद्द कर दिया, साथ ही अदालत ने दर्ज किया कि मुकदमे का निपटारा हो गया है और लंबित आवेदनों में विचार के लिए कुछ भी नहीं बचा है।

यह घटनाक्रम न्यायमूर्ति आरिफ एस डॉक्टर द्वारा पारित 9 सितंबर, 2026 के एक अंतरिम आदेश का पालन करता है, जिसके तहत अदालत ने आईएमपीपीए को अगले आदेश तक विवादित पुरस्कार के परिणामस्वरूप सैफ्रन मैजिकवर्क्स को डिफॉल्टर घोषित करने से रोक दिया था।

सितंबर के आदेश में प्रतिवादी नंबर 2 के वकील के निर्देश पर दिया गया एक बयान भी दर्ज किया गया था कि पार्टी विवादित फैसले पर कार्रवाई नहीं करेगी।

सैफ्रन मैजिकवर्क्स ने आईएमपीपीए के विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से पारित पुरस्कार को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और इसके कार्यान्वयन और इसके परिणामस्वरूप होने वाले परिणामों के खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी।

23 अक्टूबर, 2026 के अपने नवीनतम आदेश में, न्यायमूर्ति आरिफ एस डॉक्टर ने विशेष रूप से आईएमपीपीए की स्थिति को संबोधित करते हुए कहा कि चूंकि एसोसिएशन की अपनी समिति ने कथित पुरस्कार पारित कर दिया था, इसलिए आईएमपीपीए इसे रद्द करने से नाराज नहीं हो सकता है।

अदालत ने आगे दर्ज किया कि आईएमपीपीए, तामील होने के बावजूद, कार्यवाही के दौरान किसी भी तारीख पर उपस्थित नहीं हुआ।

अदालत के पहले के निर्देशों की व्याख्या पर पक्षों के बीच असहमति की पृष्ठभूमि में नवीनतम घटनाक्रम महत्वपूर्ण है।

सैफ्रन मैजिकवर्क्स ने आरोप लगाया है कि कार्यवाही पर आईएमपीपीए का सार्वजनिक बयान मुख्य सवाल पर भ्रामक था कि क्या एसोसिएशन को अदालत द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। प्रोडक्शन हाउस की स्थिति यह थी कि 9 सितंबर के आदेश ने स्पष्ट रूप से IMPPA को 3 जुलाई के फैसले के आधार पर उसे डिफॉल्टर घोषित करने से रोक दिया था।

प्रोडक्शन हाउस ने आगे कहा कि कोई भी सुझाव कि अदालत ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, आदेश के पैराग्राफ चार के शब्दों के साथ असंगत है।

इस प्रकार विवाद पुरस्कार से आगे बढ़कर अदालत के निर्देशों की व्याख्या और सार्वजनिक प्रतिनिधित्व तक बढ़ गया था। पुरस्कार को अब अलग रखे जाने के साथ, नवीनतम आदेश आईएमपीपीए के विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से शुरू की गई कार्यवाही के लिए सैफ्रन मैजिकवर्क्स की चुनौती में एक निर्णायक विकास का प्रतीक है।

न्यायालय ने मुकदमे और लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया, और कानून के तहत पक्षों के लिए उपलब्ध अधिकारों, तर्कों और उपायों को खुला छोड़ दिया।

आनंद और नाइक द्वारा निर्देशित वकील रश्मिन खांडेकर, ध्रुव गांधी, मधु गडोदिया, विवेक द्विवेदी, विनीता दांडेकर और आर्यन गर्ग, प्रोडक्शन हाउस के मुख्य कानूनी अधिकारी, कार्तिकेय देसाई के साथ, सैफ्रन मैजिकवर्क्स के लिए पेश हुए।

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