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समसेरगंज मुठभेड़: नागरिक अधिकार समूह की रिपोर्ट में खामियों का पता चला; सीआईडी ​​अधिकारियों के निलंबन की मांग

Author: Ajay Kumar

Published: 06-11-2026, 9:49 PM

प्रतिनिधि छवि.

प्रतिनिधि छवि. | फोटो क्रेडिट: गेटी इमेजेज/आईस्टॉकफोटो

कुछ दिनों बाद एक 40 वर्षीय व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया गया भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुर्शिदाबाद में एक कार्यकर्ता की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद नागरिक अधिकार समूह, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (एपीडीआर) ने कार्रवाई में कई खामियों को उजागर किया। इसमें मामले में शामिल अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के सभी पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की गई।

समौल शेख, जो 28 अगस्त को भाजपा कार्यकर्ता सुजीत मंडल की हत्या का मुख्य आरोपी था, 27 अक्टूबर को दोपहर लगभग 3 बजे मुर्शिदाबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी शेख को अपराध को फिर से संगठित करने के लिए मुर्शिदाबाद के समसेरगंज पुलिस स्टेशन के तहत धुलियान में एक जगह पर ले जाया गया। हालाँकि, उसने कथित तौर पर एक अधिकारी का सर्विस हथियार छीन लिया और मौके से भागने की कोशिश की। घटना के दौरान जवाबी फायरिंग में उनकी मौत हो गई

मामले की जांच के लिए सात सदस्यीय एपीडीआर टीम दो नवंबर को घटनास्थल पर पहुंची. शुक्रवार (नवंबर 6, 2026) को प्रकाशित अपनी तथ्य-खोज रिपोर्ट में, संगठन ने घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरों की अनुपस्थिति, शेख के सिर पर गोली लगने की स्थिति और उसे अपराध स्थल पर ले जाने से पहले उसके परिवार को अंधेरे में रखने पर सवाल उठाया।

एपीडीआर के अनुसार, मुठभेड़ एक बाजार क्षेत्र में स्थित एक इमारत की दूसरी मंजिल पर एक छोटे से कमरे में हुई। एपीडीआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “हमने कुछ दुकानदारों से बात की और पाया कि पुलिस 28 अगस्त को इलाके से सभी सीसीटीवी कैमरे ले गई थी। वे अभी तक स्थापित नहीं हैं। इसलिए, घटना के दौरान पुलिस की आवाजाही का कोई रिकॉर्ड नहीं है।”

इसमें यह भी कहा गया कि शेख के कान के ठीक ऊपर केवल एक गोली का निशान था, जैसा कि उनके परिवार के सदस्यों ने बताया। एपीडीआर ने सवाल किया कि कोई अन्य चोट का निशान क्यों नहीं था जो पुलिस और शेख के बीच झड़प का संकेत दे सकता था जब वह भागने की कोशिश कर रहा था।

एपीडीआर ने कहा, “यह इतना छोटा कमरा है कि भागना आसान नहीं है। पुलिस उसके पैर पर गोली क्यों नहीं चला सकी या शारीरिक बल का उपयोग करके उसे रोक क्यों नहीं सकी? ऐसा लगता है कि शेख को घुटनों के बल बैठाया गया और बहुत करीब से गोली मारी गई।”

मुठभेड़ से एक दिन पहले, शेख के परिवार के सदस्य जेल में उससे मिलने गए, लेकिन उन्हें अभी भी सूचित नहीं किया गया था कि उसे जांच के लिए अगले दिन अपराध स्थल पर ले जाया जाएगा।

एपीडीआर ने यह भी कहा कि पुलिस अभी तक सुजीत मंडल का शव बरामद नहीं कर पाई है. “उन्हें केवल कटे हुए पैर का एक हिस्सा मिला। यह अभी भी पुष्टि नहीं हुई है कि यह सुजीत का है या नहीं। शेख के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे मामले में झूठा फंसाया है। जांच भी लंबित है। ऐसा लगता है कि शेख की हत्या पूर्व नियोजित थी।”

संगठन ने मांग की कि सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में मामले की न्यायिक जांच शुरू करे। उन्होंने यह भी मांग की कि मुठभेड़ के दौरान उस दिन सभी सीआईडी ​​अधिकारी मौजूद रहें. केंद्र सरकार के अधीन एक अस्पताल में शेख के शरीर का दूसरा पोस्टमार्टम और उनके परिवार के सदस्यों को 50 लाख रुपये का मुआवजा भी उनकी प्रमुख मांगों में से एक है।

शेख की मौत से लगभग 12 घंटे पहले, उत्तरी 24 परगना के गायघाटा में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या के आरोपी प्रह्लाद दास को सुबह लगभग 3.30 बजे एक मुठभेड़ में गोली मार दी गई थी। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से चार महीने में राज्य में यह तीसरी ऐसी घटना है। 8 जुलाई को इसी तरह की एक मुठभेड़ दक्षिण 24 परगना बारुईपुर इलाके में हुई थी, जब पुलिस अपराध स्थल को फिर से बनाने के लिए एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल को ले गई थी।

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Author: Ajay Kumar

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