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गाजा युद्धविराम के बाद भी इजरायली बलों ने युद्ध अपराध, नरसंहार किया: संयुक्त राष्ट्र आयोग

Author: Ajay Kumar

Published: 30-10-2026, 12:44 PM

इज़रायली अधिकारियों और बलों ने युद्ध अपराध करना जारी रखा हैसंयुक्त राष्ट्र जांच आयोग ने कहा है कि गाजा में युद्धविराम समझौते के बाद भी कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार जारी है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में, कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग ने कहा कि वेस्ट बैंक में इजरायली सैन्य अभियान और बसने वालों की हिंसा फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक समन्वित हमले का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य बस्तियों को मजबूत करना, फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा करना और इसकी आबादी को विस्थापित करना था।

न्यायमूर्ति श्रीनिवासन मुरलीधर की अध्यक्षता वाले आयोग ने कहा कि 7 अक्टूबर, 2023 से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में कम से कम 21,500 बच्चों और 11,000 महिलाओं सहित 75,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिस दिन हमास ने इज़राइल में हमला किया था, जिसमें 1,200 लोग मारे गए थे। इसमें कहा गया है कि अक्टूबर 2025 के युद्धविराम के बावजूद मरने वालों की संख्या में वृद्धि जारी है।

न्यायमूर्ति मुरलीधर ने 26 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र में अपने बयान में कहा, “अब कार्रवाई करने में विफलता, चौंकाने वाली मौतों की पृष्ठभूमि के खिलाफ विशेष रूप से गंभीर है, जो तथाकथित युद्धविराम के बाद से लगातार बढ़ रही है।”

उन्होंने कहा, गाजा में, इजरायली बलों ने अपने क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार करना जारी रखा है, जिसके परिणामस्वरूप फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या और घायल हो रहे हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो येलो लाइन के पास आते हैं या पार करते हैं, जो इजरायल-सैन्य नियंत्रित गाजा को एन्क्लेव के फिलिस्तीन-शासित हिस्सों से अलग करता है, उन्होंने कहा।

निष्कर्षों ने शांति बोर्ड के दावों का खंडन किया सुरक्षा परिषद को अपनी मई रिपोर्ट में कहा गया कि युद्धविराम काफी हद तक कायम रहा और इससे नागरिकों को भारी राहत मिली।

न्यायमूर्ति ने कहा कि अक्टूबर 2023 से वेस्ट बैंक में स्थिति काफी खराब हो गई है। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि इज़राइल ने मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं, जिसमें विनाश, यातना, बलात्कार और यौन हिंसा के अन्य रूप शामिल हैं। इसने इजरायली अधिकारियों पर भेदभावपूर्ण नियमों के माध्यम से उत्पीड़न का भी आरोप लगाया जो विशेष रूप से फिलिस्तीनियों पर लागू होते हैं।

रिपोर्ट में इजरायली हिंसा की जड़ें 1947-48 के युद्ध से जुड़ी नीतियों में खोजी गईं, जिसमें तर्क दिया गया कि इजरायल ने विस्थापन और घातक बल के उपयोग के माध्यम से फिलिस्तीनी आबादी को कम करते हुए क्षेत्रीय नियंत्रण को अधिकतम करने की मांग की थी।

रिपोर्ट में वेस्ट बैंक में इजरायली सैन्य अभियानों के विस्तार का भी दस्तावेजीकरण किया गया है, जिसमें हवाई हमले और शरणार्थी शिविरों का विनाश शामिल है। इसमें कहा गया है कि जनवरी 2025 से सैन्य अभियानों के परिणामस्वरूप 1967 के बाद से वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ है, अगस्त 2026 तक 34,176 लोग अभी भी विस्थापित हुए हैं।

न्यायमूर्ति मुरलीधर ने एक वीडियो लिंक के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ अनावश्यक या अनुपातहीन बल का उपयोग करने के लिए फिलिस्तीनी सुरक्षा बलों की भी आलोचना की। इसमें कहा गया है कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण हत्याओं की प्रभावी और निष्पक्ष जांच करने और पीड़ितों को उपचार प्रदान करने में विफल रहा है।

इज़राइल से अपना कब्ज़ा समाप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जुलाई 2024 की सलाहकार राय का पालन करने का आह्वान करते हुए, न्यायमूर्ति मुरलीधर ने सदस्य राज्यों से ऐसी सहायता प्रदान करना बंद करने का आग्रह किया जो कब्जे और बस्तियों को बनाए रख सके। उन्होंने राज्यों से नरसंहार को रोकने और दंडित करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का समर्थन करने का भी आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि वह एक वीडियो बयान के माध्यम से समिति को संबोधित कर रहे थे क्योंकि आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों के बावजूद उन्हें अमेरिकी वीजा नहीं मिला था।

संयुक्त राष्ट्र में इज़राइल के स्थायी प्रतिनिधि डैनी डैनन ने अपनी प्रतिक्रिया में आयोग के निष्कर्षों को खारिज कर दिया, और रिपोर्ट को “ऐतिहासिक कल्पना का काम” बताया। उन्होंने आयोग पर “इजरायल की वैधता को चुनौती देने की कोशिश” करने का आरोप लगाया, और कहा कि इसने “आतंकवादी बातचीत के बिंदु उठाए और उन्हें एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज़ में बदल दिया।”

न्यायमूर्ति मुरलीधर ने अपनी समापन टिप्पणी में आयोग के काम का बचाव करते हुए कहा कि इसके निष्कर्ष “कड़ी मेहनत से जुटाए गए सबूतों” पर आधारित थे।

“साक्ष्य एकत्र करने के प्रोटोकॉल [of the commission] अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के साथ गठबंधन किया गया था। आयोग ने उच्चतम पेशेवर मानकों का पालन किया और सबूतों से संतुष्ट होने के बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचा, ”उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि आयोग आरोपों की जांच की मांग करने वाली किसी भी निर्णायक संस्था के साथ अपने साक्ष्य साझा करने के लिए तैयार है। “इज़राइल ने आयोग के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है और अपना काम शुरू होने के बाद से उसे कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र तक पहुंच से वंचित कर दिया है।”

प्रकाशित – 30 अक्टूबर, 2026 शाम 06:07 बजे IST

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